अनु. जाति व जनजाति शब्द का अर्थ उस मानव वर्ग या जाति से है जिसे केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें एक पिछड़े वर्ग के रूप में घोषित कर चुके है। जिसके सम्बन्ध में शिक्षा विभार्गके पास एक सूची है जिससे इस वर्ग के व्यक्तियों को कुछ समय तक विकास के लिये विशेष सुविधाएँ दी गई हैं। अर्थात् अनु. जाति एवं अनु. जनजाति शब्द से अभिप्राय इन जातियों से है जिन्हें भारतीय संविधान की धारा 341 में अनु. जाति एवं जनजाति कहा जाता है।